हितग्राही कौन

म.प्र.श्रम कल्यााण मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि श्रमिक मध्ययप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाई/ स्थापना में विगत एक वर्ष से निरंतर कार्यरत हो तथा उस संस्थान/स्थापना द्वारा श्रमिक का अभिदाय नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा हो। मंडल की योजनाओ का लाभ लेने हेतु श्रमिक/परिवारजन को प्रत्येक योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है।

हमारे बारे में

प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। म.प्र.शासन श्रम विभागकी अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाएं/गतिविधियां संचालित करना है।

पता (लोकेशन)

  • Labour Welfare Board  , 83 Malviya Nagar
    , Bhopal Madhya Pradesh
  • 0755- 2551866
  • welfarecommissioner@gmail.com
  • http://shramkalyan.mp.gov.in/

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