प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये म.प्र.
श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया।
म.प्र.शासन श्रम विभागकी अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल ने विधिवत कार्य
प्रारंभ किया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों
तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों
तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाएं/गतिविधियां संचालित करना है।
श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना